RTE School Admission Form For Session 2020-21 in Rajasthan, Eligibility Criteria

Right To Education (RTE) School Admission Form For Session 2020-21 in Rajasthan, Eligibility Criteria Details in Hindi : आर टी ई नियम के तहत नि:शुल्क प्रवेश पाएँ ओनलाइन करें आवेदन | RTE के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूल (निजी शिक्षण संस्थान) List. Apply online for admission under RTE Rule in Rajasthan through www.rte.raj.nic.in

गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Yojana) के तहत प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए देशभर में आठवीं अधिनियम लागू किया गया है इसके तहत राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा एक गरीब विद्यार्थी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में अध्ययन कर सकता है इस योजना के तहत उसका सारा खर्च राज्य सरकार स्कूल को देती है और विद्यार्थी के अभिभावक को विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं देना पड़ता लेकिन इस नियम में कई योग्यताएं (rte me admission ke liye document) सम्मिलित है जिसके बारे में आप नीचे पड़ेंगे।
RTE Rajasthan Admission 2020-21

राजस्थान सरकार गरीब छात्र-छात्राओं को RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में Free Education दिलवाने के लिए कर्तव्यबद्ध  है इसके तहत RTE Admission Rajasthan 2020-21 के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं Interested और Eligible Candidates ऑनलाइन आवेदन (RTE 2020 Online Application Form) कर सकते हैं इसके लिए आपको प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा

    RTE Rajasthan Admission 2020-21 Eligibility Criteria (योग्यता एवं पात्रता मापदंड)

    RTE Rajasthan school Admission 2020-21 राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक निम्नलिखित योग्यता एवं मापदंड के अनुसार होना चाहिए।
    • आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनाथ इत्यादि श्रेणी में होना चाहिए। 
    • ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिनके माता-पिता एचआईवी कैंसर से पीड़ित हैं। 
    • विधवा महिलाओं के बच्चे भी आरटीई राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 
    • ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में है उन परिवारों के बच्चे भी आरटीई के तहत एडमिशन लेने के योग्य होंगे। 

    RTE Rajasthan Admission 2020-21 Objectives (उद्देश्य)

    शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने व इन बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को और माता-पिता का मूल कर्तव्य बनाने हेतु संविधान में एक संसोधन 86 वां अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया।
    भारत देश शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार देने वाला विश्व में 135 वां देश है निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण होता है चाहे वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो या कोई अन्य बोर्ड से, सभी में लागू होता है।

    निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में केंद्र व राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं इसके साथ ही इस बारे में विद्यालय समाज तथा अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए इन सबके लिए विधायक में 7 अध्याय जो 38 भागों में विभाजित हैं सम्मिलित किए गए हैं।

    RTE Rajasthan Admission 2020-21 List of Schools 

    विद्यार्थी एवं अभिभावक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्कूलों की सूची देख सकते हैं और स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्कूल की सूची देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें। 
    1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    2. होम पेज में विद्यालय विवरण लिंक पर क्लिक करें।
    3. यहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके विद्यालय सूची देख सकते हैं। 

    RTE Rajasthan Admission 2020-21 Online Application Registration 

    RTE Rajasthan Admission 2020-21 के तहत आवेदन करने के लिए निचे दिए गए steps को ध्यानपूर्वक follow करें।
    1. सब से पहले ऑफिसियल वेबसाइट rte.raj.nic.in/ पर विजिट करें। 
    2. होम पेज में दिए गए Quick Links पर क्लिक करे और “Online Application (छात्र ऑनलाइन आवेदन)” ऑप्शन पर जाये। 
    3. यहाँ पर सब से पहले students को registration करना होगा। उसके बाद online registration करने के लिए “Click Here for Online Application” लिंक पर क्लिक करे। 
    4. यहां पर RTE Rajasthan Admission के बारे में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यान से पढ़े, उसके बाद “RTE Rajasthan Online Registration Form” लिंक पर जाएँ। 
    5. स्टूडेंट्स अपनी जानकारी दिए फॉर्म में भरे एवं check eligibility पर क्लिक करें, यदि अभ्यर्थी पात्र है तो Rajasthan RTE online Application Form 2020-21 Open हो जायेगा। 
    6. RTE Rajasthan Admission 2020-21 form में सभी जानकारियां सही से भरे एवं साथ में documents भी upload करे, उसके बाद preferred school select करें। 
    7. यहाँ पर students भरे हुए फॉर्म का online preview भी देख सकते हैं इसके बाद "Submit" button पर क्लिक करे। 
    candidates RTE Rajasthan Application Form 2020-21 official website से download भी कर सकते है। इसके लिए RTE Rajasthan Application Form Download पर जाएँ।  

    RTE Rajasthan Admission 2020-21- Must Have Documents For Reporting 

    Students के पास Following Documents होना जरुरी है इसके बाद ही RTE Rajasthan 2020-21 Admission के लिए पात्र माने जायेंगे।
    • माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जिसमें आय ₹1,00,000 से अधिक न हो। 
    • मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र 
    • आधार कार्ड, राशन कार्ड, 
    • जाति प्रमाण पत्र 
    • अनाथालय का प्रमाण पत्र 
    • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 
    • यदि माता-पिता एचआईवी या कैंसर से प्रभावित हैं तो पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट 
    • विधवा प्रमाण पत्र 
    • बीपीएल कार्ड केंद्र या राज्य सूची
    उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थी RTE Rajasthan Admission 2020-21 के तहत private schools में free education का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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